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एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा फैसला: नए नियम में हुआ संसोधन, छोटे उद्योगों को मिली राहत, सभी जिलों को मिलेगा लाभ
MP News: मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रयास लगातार जारी है। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में उद्योगों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। या यूं कहा जा सकता है कि शिवराज सरकार उद्योग बढ़ाने के लिए एक बड़ी तैयारी करने में जुटी हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े उद्योगों को ही लाभ दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि वह छोटे उद्योगों को भी राहत देते हुए उनके विकास की गति तीव्र करें।
नियम में हुआ संशोधन
कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई डेवलपमेंट नई नीति औद्योगिक भूमि भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2021 संशोधन की मंजूरी दी गई है। कई ऐसे नियम बदले गए हैं जिनसे औद्योगिक विकास की गति ठीक हो जाएगी।
बंद पड़े उद्योगों को राहत
सरकार ने 5 वर्षों से बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों तथा 2 वर्षा से लगातार उत्पादन बंद होने जैसी स्थिति की औद्योगिक इकाइयों को राहत दिया है। सरकार का उद्देश्य है इस से बंद पड़ी इकाइयों को राहत मिले। बंद पड़ी इकाइयों को फिर से आवंटित की जाएगी।
लेकिन इसके लिए बताया गया है कि जमीन कमर्शियल और रेजिडेंशियल उद्योग के लिए नहीं दी जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है।
गोविंदपुरा जमीन का मामला
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को वेयरहाउस खोलने के लिए आवंटित करने का सुझाव दिया था। जिस पर ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा की इस जमीन का उपयोग वेयरहाउस मे करना नीति के तत्वों का उल्लंघन है। ऐसे में इस जमीन को आईटी इंडस्ट्री को दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया। जिसे ने मंजूरी दी गई है।
औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन
कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक भूमि, भवन एवं प्रबंधन नियम 2021 के नियमों में संशोधन किया गया है। इसे और सरल बनाने के दिशा में सरकार द्वारा प्रयास करते हुए कई नियमों में संशोधन किया गया है। अब मध्यम उद्योगों के लिए अविकसित भूमि को आवंटित किया जायेगा। इसके लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ की थीम पर पोर्टल के माध्यम से आवंटन होगा।
वहीं फर्नीचर कलस्टर को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आरा मशीन संचालन को विलोपित किया गया है। सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो। इसमें औद्योगिक इकाई स्थापित करने वालों को नियमो का पालन करना होगा।