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Bhopal Rape Case: प्रशासन का एक्शन! साढ़े 3 साल की मासूम से रेप के आरोपी स्कूल बस ड्राइवर का घर 24 घंटे के अंदर ढहाया गया
Bhopal School Bus Rape Case: एमपी की राजधानी भोपाल के नीलबड़ स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल (Billabong High International School Bhopal Neelbad MP) की नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही दुष्कर्म किया था. इसी में आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है. 24 घंटे के भीतर शाहपुरा क्षेत्र में वसंत कुंज कॉलोनी के पास टंकी के सामने गार्डन की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाया गया आरोपित का मकान ढहा दिया गया है. कार्यवाही में राजस्व, पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से एक्शन लिया है.
जानकारी के मुताबिक़ आरोपित ने शाहपुरा क्षेत्र में वसंत कुंज कॉलोनी के पास टंकी के सामने गार्डन की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप मकान बना रखा था. मामले में आरोपी बस ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद एक्शन लिया गया है. गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर राजस्व, नगर निगम और पुलिस की टीम ने मिलकर आरोपी का अवैध मकान ढहा दिया.
मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है. इधर, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एसडीएम और डीईओ को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल बसों (जिनमें बच्चियां आती-जाती हैं) में महिला स्टाफ जरूरी है और इसके साथ ही रिकार्डिंग कैमरे भी अनिवार्य हैं. इसके लिए लगातार सभी बसों की जांच की जाए. अलग-अलग उड़न दस्ते बनाए जाएं और बसों की समय-समय पर जांच भी होती रहे. कलेक्टर का निर्देश है कि बच्चों को सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है. इसमें लापरवाही होने पर प्रबंधन को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा और उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
पढ़ें : एमपी के बिलाबांन्ग स्कूल के बस ड्राइवर ने साढ़े 3 साल की मासूम से दुष्कर्म किया, बच्ची बोली- अंकल प्राइवेट पार्ट में Bad Touch करते हैं. भोपाल के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ स्कूल की बस के ड्राइवर ने रेप किया. बच्ची परिजनों ने पुलिस को बताया कि स्कूल से जब बच्ची घर आई तो कपड़े बदलते समय बच्ची की मां ने उसके प्राइवेट पार्ट पर निशान देखे, जिसके बाद वह हैरान रह गई. मम्मी ने जब बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि स्कूल बस ड्राइवर बैड टच करते हैं. इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की तो उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया. इसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने पोक्सो और धारा 376 के तहत केस दर्ज कर स्कूल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही वहीं बस में मौजूद महिला हेल्पर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया.