मध्यप्रदेश

CM शिवराज के निर्देश पर भोपाल ACP पराग खरे सस्पेंड, दुकान के लिए धमकी का मामला

Suyash Dubey | रीवा रियासत
12 Feb 2023 9:20 PM IST
Updated: 2023-02-12 15:52:36
Bhopal ACP Parag Khare suspended
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Bhopal Traffic ACP Parag Khare News: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग (Madhya Pradesh Police Department) से बड़ी खबर सामने बड़ी खबर सामने आ रही है।

Bhopal Traffic ACP Parag Khare News: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग (Madhya Pradesh Police Department) से बड़ी खबर सामने बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें की राजधानी भोपाल (Bhopal) के सहायक पुलिस आयुक्त पराग खरे (Assistant Commissioner of Police Parag Khare) को निलंबित कर दिया गया है।

जिसके चलते पुलिस विभाग में हडकंप की स्थिति निर्मित हो गई है। सहायक पुलिस आयुक्त भोपाल पराग खरे को उनके द्वारा अभद्र व्यवहार के चलते निलंबित किया है। बताया जा रहा है की सहायक पुलिस आयुक्त पराग खरे ने एक व्यवसाई के साथ अभद्र व्यवहार किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद बात सीएम शिवराज तक पहुंची जिसके बाद उन्होंने एसीपी पराग को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी करवा दिए।

निर्देश जारी

जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शासन एतद द्वारा पराग खरे, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, जोन-03 द्वारा दिनांक 08.02.2023 को बृजवासी भोजनालय, भोपाल में किराया भुगतान प्राप्त करने हेतु दबाव बनाना, आवेदक अंकित वाजपेयी, निवासी, 45 लाला लाजपत राय नगर, अशोका गार्डन, भोपाल के साथ अभद्र व्यवहार एवं गंभीर कदाचरण तथा अपने पदीय कर्तव्यों का उल्लघंन करने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3(1) (2) एवं पुलिस रेग्युलेशन की कडिका 64 की उप कंडिका (11) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जान से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में पराग खरे का मुख्यालय कार्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल निर्धारित किया जाता है। पराग खरे सहायक पुलिस आयुक्त यातायात जोन-03 भोपाल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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