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आगर-मालवा में मांस, मछली एवं मुर्गा-मटन की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, जाने क्या है कारण
Rewa News - Rewa Riyasat
आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 7 दिनों के लिए मांस मछली एवं मुर्गा मटन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आगर द्वारा निर्देश जारी करते हुए लगाया है। आगर मालवा में रविवार के दिन मृत मिले थे 30 को की जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए थे जहां से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके पश्चात प्रशासन ने निर्णय लेते हुए मांस विक्रेताओं को नोटिस जारी कर यह दुकान बंद करने को कहा है। वही मिल रही है कि मंगलवार को भी 10 कव्वे मृत पाए गए हैं।
बर्ड फ्लू की आशंका
लगातार मर रहे कौवो को देखते हुए आगर मालवा प्रशासन सतर्क हो गया है। पशु स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक एस बी कोसरवाल ने बताया कि कौवा की मौत के लिए भोपाल सैंपल भेजा गया था। जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जिसके पश्चात बचाव के सभी उपाय किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से प्रथम कार्यवाही करते हुए मांस बेचने वालों को दुकान बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही कलेक्टर अवधेश शर्मा द्वारा अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही हालात का जायजा बनाए रखने के लिए कहा गया है।
कंट्रोल रूम स्थापित
हालात के मद्देनजर कलेक्टर के निर्देश पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसमें उपसंचालक कोसरवाल को जवाबदारी सौंपी गई है। कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले तथा आसपास के क्षेत्र में मृत पक्षियों की सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
इनकी लगाई गई ड्यूटी
कंट्रोल रूम का संचालन 24 घंटे किया जाएगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है।जानकारी के अनुसार सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी बंसीलाल कारपेंटर कि ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी निर्मल सोलंकी को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक उपस्थित रहना होगा। वही प्रेम नारायण दसलानिया कि ड्यूटी रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक के लिए लगाई गई है। इस दौरान इनके द्वारा आने वाली जानकारी एकत्र कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।