मध्यप्रदेश

एमपी: कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध, अब छुट्टी पर जाने से पहले कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत
14 May 2022 11:07 AM IST
Updated: 2022-05-14 05:50:32
MP Promotion 2022 News
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सिहोर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों के अवकाश पर 16 मई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है।

Sehore MP News: सिहोर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों के अवकाश पर 16 मई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर का कहना है कि अगर किसी कर्मचारी को अवकाश पर जाना है ते उसे अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर ने यह निर्णय त्रिस्तरीय पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर लिया है। अभी हाल के दिनों में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ड का आया निर्णय है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही त्रिस्तरीय पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव करवाए जाएं।

क्या दिया आदेश

जनकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन आधिकारी सीहोर चंद्र मोहन ठाकुर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 16 मई 2022 से किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मुख्यालय छोडने के पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कहा कहा है कि सार्वजनिक अवकाशों पर भी कार्यालय खुले रहेंगे।

कलेक्टर सीहोर चंद्र मोहन ठाकुर ने अपने आदेश में कहा है कि जो पहले से अवकाश पर है उनके अवकाश की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाय। अगर किसी कर्मचारी को मेडिकल अवकाश चाहिए तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड से अनुशंसा आवश्यक है।

क्या चुनाव की तैयारी

कलेक्टर सीहोर चंद्र मोहन ठाकुर का आदेश देखने के बाद लगने लगा है कि बहुत जल्दी ही त्रिस्तरीय पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव होने वाले है। वही इस समय शादी व्याह का समय चल रहा है। कई कर्मचारी अवकाश पर है। लेकिन कलेक्टर का यह आदेश कर्मचारियो के अवकाश पर कितना लगाम लगा पयेगा यह आने वाला कल ही बतायेगा।

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