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एमपी में चाइनीज मांजे पर लगी रोक, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
एमपी के शाजापुर में चाइनीज मांजे पर रोक लगा दी गई है। शाजापुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत चायना डोर के विक्रय एवं पतंग में चायना डोर पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इस आदेश के जारी होने से पतंगबाजी करने वाले एवं दावं पेच लगाने वाले पतंग शैकिनों को थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मकर संक्राति पर होता है उत्सव
ज्ञात हो कि मकर का महीना शुरू होते ही इस दौरान चलने वाली हवाएं पतंगबाजी के अनुकूल मानी गई है तो वही मकर सक्रांति पर्व पर पतंगबाजी का उत्सव होता है। जिसे देखते हुए शाजापुर कलेक्टर ने चायना डोर पर रोक लगा दी है, जबकि अन्य डोर का उपयोग पतंगबाज कर सकेगें।
मानव एवं पंक्षियों के लिए घातक
चायना डोर मानव के साथ ही पंक्षियों के लिए भी घातक है, दरअसल यह डोर नायलोन से बनाई जाती है। यह आम डोर से पक्की होती है और इसके घातक परिणाम सामने आए है। यही वजह है कि कलेक्टर ने लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं लोगो के जीवन को जोखिम से बचाने के लिये पतंगबाजी के दौरान चाइना डोर के पर प्रतिबंध लगा दिए है।