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MP Transfer Policy 2022: एमपी के 66000 कर्मचारियो को झटका, अगले 2 महीनो तक प्रदेश में ट्रांसफर पर लगा बैन, जानें क्यों?
MP Transfer News 2022: मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र पर विचार कर सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 महीने के लिए प्रदेश के समस्त स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण आवश्यक है तो चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद ही किया जा सकता है। ज्ञात हो कि हाल के दिनों में स्थानांतरण की लंबी सूची जारी की गई थी। इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करने और अपने पसंदीदा जगह पर स्थानांतरण के लिए 5 ऑप्शन भी दिए गए थे। चुनाव आयोग ने आखिर ऐन वक्त पर क्यों रोक लगा दी आइए जाने।
इनका नहीं होगा इस स्थानांतरण
चुनाव आयोग ने बताया कि कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक, पटवारी शामिल है। चुनाव आयोग ने बताया कि 9 नवंबर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को संपन्न करवाना है। मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण का काम इन्हीं अधिकारियों पर तथा कर्मचारियों पर निर्भर है। ऐसे में अगर स्थानांतरण किया जाता है तो कार्य प्रभावित होगा।
कमिश्नर बने पर्यवेक्षक
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में संभागीय कमिश्नर को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी रूप में कार्य करते हुए पुनरीक्षण का कार्य करवाएंगे। इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाए गए हैं। उनकी मदद के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
65 हजार कर्मचारी लगे
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में 65 हजार शिक्षक, पटवारी सहित अन्य कर्मचारियों को बूथ लेवल ऑफीसर बनाकर कार्य में लगाया गया है। यह कर्मचारी अगर स्थानांतरित हो जाते हैं तो अवश्य ही कार्य प्रभावित होगा।
बताया गया है कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदान केंद्रों में बूथ लेवल ऑफीसर बैठकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों का निराकरण करेंगे। वही सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रभावित न हो इसीलिए स्थानांतरण पर रोक लगाया गया है।
चुनाव आयोग की अनुमति से होगा स्थानांतरण
मतदाता सूची में चल रहे कार्य को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। साथ ही पत्र में लिखा गया है कि कार्य प्रभावित न हो इसलिए स्थानांतरण पर रोक लगा दी जाए। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लेते हुए कहा है कि अगर किसी कारणवश चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों स्थानांतरण आवश्यक है इसके पूर्व चुनाव आयोग से अनुमति अवश्य ली जाए।