मध्यप्रदेश

रिश्वत के मामले में पटवारी को चार वर्ष का सश्रम कारावास-Rewa News

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 12:18 PM IST
रिश्वत के मामले में पटवारी को चार वर्ष का सश्रम कारावास-Rewa News
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न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पटवारी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय

रिश्वत के मामले में पटवारी को चार वर्ष का सश्रम कारावास-Rewa News

रीवा। न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पटवारी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

रिश्वत के मामले में पटवारी को चार वर्ष का सश्रम कारावास-Rewa News

जानकारी अनुसार लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा पारित निर्णय में आरोपी शैलेष प्रताप वर्मा पटवारी तहसील कार्यालय हनुमना जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये का अर्थदंड तथा ाारा 13 (1), डी सहपठित 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में चार वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

ज्ञात हो कि पटवारी शैलेष प्रताप वर्मा को दिनांक 15.05.2015 को 1000 रुपये रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त द्वारा पकड़ा गया था। जिसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 13 फरवरी 2021 निर्णय पारित किया है।

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