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MP : इस अधिनियम को हटाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जताई आपत्ति
भोपाल। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग MPPSC ने वर्ष 2021 में होने वाली सरकारी परीक्षाओं का कैलेण्डर जारी कर दिया है। जिसके तहत राज्य सेवा परीक्षा (MPPSC 2021) में मुख्य परीक्षा 21 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए 11 जनवरी से 9 फरवरी तक आवेदन लिये जाएंगे।
बताया जा रहा है कि आवेदन वही उम्मीदवार भर सकेंगे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की है। इससे पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा से अनुसूचित जाति व जनजाति और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को हटाने पर आपत्ति जाहिर की है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने की यह मांग
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर दोनों अधिनियम को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि आयोग ने वर्ष 2019 की परीक्षा में इन दोनों अधिनियम को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। लेकिन 2021 में आयोजित की जा रही परीक्षा से हटा दिया गया है। जबकि दोनों अधिनियम को पाठयक्रम में शामिल किया जाना आवश्यक है।
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ज्ञात हो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के विरुद्ध किये गये अपराधों के निवारण के लिये अधिनियम है।