भोपाल

एक ही थाना में 5 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ नहीं रह सकेंगे पुलिस कर्मी

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 12:14 PM IST
एक ही थाना में 5 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ नहीं रह सकेंगे पुलिस कर्मी
x
पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, भोपाल सहित समस्त पुलिस अधीक्षक मप्र को नवीन आदेश जारी कर कहा गया है

एक ही थाना में 5 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ नहीं रह सकेंगे पुलिस कर्मी

भोपाल। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, भोपाल सहित समस्त पुलिस अधीक्षक मप्र को नवीन आदेश जारी कर कहा गया है कि किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से ज्यादा पदस्थापना नहीं होनी चाहिए। जानकारी अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा पत्र जारी कर थानों में आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारी-अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

एक ही थाना में 5 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ नहीं रह सकेंगे पुलिस कर्मी

लेकिन इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिये पुनः निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जावे। वहीं किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना कम से कम 3 वर्षो का अंतराल अवश्य रखा जाये।

रीवा: भाजपा महापौर विकास के प्रति सजग होते तो शहर में नाली पानी व मूलभूत सुविधाओं का अभाव ना होता- गुरमीत सिंह मंगू

आदेश में कहा गया है कि आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ-साथ अटैचमेंट की समयावधि भी शामिल होगी।

आदेश में कहा गया है कि जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ आरक्षक से उपनिरीक्षक तक की पदस्थापना के सेवाकाल का परीक्षण कर उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 20 फरवरी तक पुलिस मुख्यालय में प्रस्तुत किया जाय।

रीवा : तीन वाहन आपस में टकराये, जाम हो गया नेशनल हाईवे

सतना : युवती का गला काट कर निर्मम हत्या, नहर के किनारे मिला संदिग्ध शव…

रीवा : बेटे को डाक्टर बताकर ऐंठा दहेज, अब जाएंगे जेल, लेने के देने पड़े

दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी, कार का पीछा कर रहे लोगों ने युवक व युवती की गोली मार कर की हत्या

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story