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भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों से सीधे पूछताछ नहीं कर सकेगी पुलिस, जारी हुआ ये आदेश : MP NEWS
भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों से सीधे पूछताछ नहीं कर सकेगी पुलिस, जारी हुआ ये आदेश : MP NEWS
भोपाल। प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों से अब पुलिस सीधे पूछताछ नहीं कर सकेगी। न ही जांच शुरू की जा सकेगी। इसके लिए पहले राज्य शासन को अवगत कराना होगा और अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पूछताछ अथवा जांच कर सकेगी।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी शासकीय अधिकरी या कर्मचारी के विरुद्ध जांच अथवा पूछताछ के लिए पुलिस को पहले राज्य शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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अब तक लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सीधे नोटिस जारी कर पूछताछ शुरू कर दी जाती थी। लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग के फरमान के बाद पुलिस सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर पाएगी।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17 जोड़ी गई है जिसके चलते जांच से पहले पुलिस को अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है।
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