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शहडोल: मनरेगा में काम करने वाला मजदूर निकला करोड़ों का आसामी, जानिये मामला
शहडोल: मनरेगा में काम करने वाला मजदूर निकला करोड़ों का आसामी, जानिये मामला
शहडोल। बेनामी सम्पत्ति के मामले में प्रदेश में लगातार आयकर विभाग द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। आयकर विभाग प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एक मामले में आयकर विभाग ने 15 दिन से मामले की जांच पड़ताल करने के बाद शहडोल और उमरिया जिले में छापेमारी की थी। जहां गांव वालों से पूछताछ के दौरान सच्चाई सामने आने पर आयकर विभाग कार्रवाई की गई है।
आयकर विभाग ने भोपाल में बेनामी सम्पत्ति के लेनदेन में एक बड़ा खुलासा किया है। जिसमें एक मजदूर के नाम 10 करोड़ रुपये की 33 एकड़ जमीन का पता चला है। आयकर विभाग द्वारा जांच करने पर पता चला कि जमीन एक आदिवासी से खरीदी गई थी। जिसके मालिक उमरिया और शहडोल जिले के बड़े कांटेक्टर पदम सिंघानिया हैं।
आयकर विभाग को जांच में यह भी पता चला है कि कांटेक्टर ने अपने यहां काम करने वाले एक दिहाड़ी मजदूर के नाम पर जमीन खरीदी है। इसके बाद आयकर विभाग ने बेनामी सम्पत्ति लेनदेन मामले के तहत कार्रवाई की है।
भू राजस्व संहिता का किया उल्लंघन
जानकारी अनुसार पदम सिंघानिया ने मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 का भी उल्लंघन किया है। जिसमें यह नियम है कि एक आदिवासी की जमीन नियम अनुसार आदिवासी ही खरीद सकता है। जबकि सिंघानिया ने यह जमीन अपने आदिवासी नौकर के नाम से खरीदी है और बाद में अपने बेटे के नाम पर जमीन का टांसफर करवा लिया।
इससे पहले आयकर विभाग ने 15 दिन इस मामले में जांच पड़ताल करने के बाद शहडोल और उमरिया जिले में छापामार कार्रवाई की थी। जिसमें गांव वालों से पूछताछ के दौरान सच्चाई सामने आने पर कार्रवाई की गई।