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कैदियों को 10 माह का मिलेगा अवकाश, छुट्टी की गणना सजा के साथ
कैदियों को 10 माह का मिलेगा अवकाश, छुट्टी की गणना सजा के साथ
भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों के अवकाश में काफी बडा फेरबदल किया है। कैदियों को यह अवकाश उनके परफारमेंश को ध्यान में रखते हुए दिया जायेगा। वही प्रदेश में बढ रहे कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए नियम में संशोधन किया गया है।
जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब जेल में सजा काट रहे कैदियों को एक साथ 10 माह के लगभग यानी 300 दिनों का अवकाश दिया जा सकता है। कैदियों की इस छुट्टी की गणना उनके सजाकाल के दिनों ही किया जायेगा। इसके लिए सरकार ने विधिवत अधिनियम में संशोधन किया है।
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छुट्टी अधिनियम में किया गया संशोधन
अपर मुख्य सचिव डा राजेश राजौरा ने बताया कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश बदी छुट्टी नियम 1989 में संशोधन किया है। उन्होन बताया कि बंदी छुट्टी नियम 4घ के उप नियम 3 में संशोधन किया गया है। यह संशोधित नियम यह कहता कि अगर देश या प्रदेश में किसी महामारी या प्राकृतिक आपदा की दशा में यह अवकाश दिया जा सकता है। वही इसका मुख्य उद्देश्य जेलों मंे बंद कैदियों की संख्या कम करना होता है।
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कोरोना आपदा को देखते हुए बदलाव
जानकारी के अनुसार वर्तमान समय जेल में मौजूद कैदियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। जेल में भी कोविड के नियमों का पालन हो इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि कैदियों के बीच आपस की दुरी कम रहे। ऐसे में सबसे बडा फायदा यह होगा कि एक रोगी के संक्रमित होने पर दूसरे कैदी में संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। सरकार तथा प्रशासन द्वारा किया जा रहा यह प्रयास कोविड के खतरे को कम करना है।
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