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प्रदेश के व्यापारी अब प्रतिदिन खोल सकेंगे अपनी दुकानें
रीवा। प्रदेश के व्यापारियों को अब सप्ताह में दुकानें बंद रखने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। व्यापारी अब सप्ताह के सातों दिन अपनी दुकानें खोल सकते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने श्रम कानून में संशोधन कर बीते दिवस यह घोषणा की है। जिसके तहत व्यापारी अपनी दुकानें प्रतिदिन खोल सकेंगे।
किंतु प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह के किसी एक दिन छुट्टी देना अनिवार्य होगा। जबकि अभी तक सप्ताह में एक दिन दुकानंे बंद रखना अनिवार्य था। कैट के प्रदेश सचिव अशोक दौलतानी ने बताया कि शिवराज सरकार ने व्यापारियों को यह राहत कोरोना लाॅकडाउन के दौरान हुए व्यापार में नुकसान के मद्देनजर दी है।
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इसके साथ ही उद्योग के जारी लाइसेंस भी हर साल नवीनीकरण कराने की व्यवस्था भी समाप्त कर दिया है। नये श्रम कानून संशोधन के तहत अब उद्योगपति अपने लाइसेंस 10 वर्ष या उससे ज्यादा वर्षो के लिए ले सकेंगे।
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने व्यापारियों के हित में यह दोनों सराहनीय कदम उठाया है। सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के व्यापारियों ने खुशी जाहिर की है।