- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- दिहाड़ी कर्मचारी के दिन...
दिहाड़ी कर्मचारी के दिन होगे अच्छे, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश : JABALPUR NEWS
दिहाड़ी कर्मचारी के दिन होगे अच्छे, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश : JABALPUR NEWS
जबलपुर (JABALPUR NEWS) । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमितिकरण के आवेदन पर गम्भीरता से विचार कर विधिसम्मत फैसला लिया जाने के निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए है।
कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमितिकरण के आवेदन पर गम्भीरता से विचार कर विधिसम्मत फैसला लिया जाए। यह निर्देश जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट ने चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को दिए है।
यह था मामला
सागर निवासी प्रवीण हजारी की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने तर्क दिए कि याचिकाकर्ता कई साल पहले दैनिक वेतन भोगी बतौर नियुक्त हुआ था। वह नियमितिकरण की समय-सीमा पार कर चुका है। इसके बावजूद उसे नियमित नहीं किया जा रहा है। जबकि उससे अपेक्षाकृत कनिष्ठ दैनिक वेतन भोगी नियमित हो चुके हैं। इस वजह से वह आर्थिक व मानसिक कष्ट भोग रहा है।
रीवा: पुत्री के बर्थडे पर पिता ने लिया ऐसा संकल्प कि प्रशासन ने भी की उसकी तारीफ
तर्क दिया गया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सम्पूर्ण सेवाकाल तक दैनिक वेतन भोगी नहीं रह सकता। उसे समय आने पर नियमित करने का प्रावधान है। इसके बावजूद उसका लाभ संबंधित को नहीं दिया जा रहा है। जिस पर विद्रवान न्यायाधीश ने यह निर्णय दिए है।
- कोरोना वायरस: दैनिक मामलों में आई सबसे अधिक गिरावट, एक दिन में सामने आए 36469 मामले
- Satna में पंडे ने नाबालिक लड़की को बर्बरता से पीटा, Cm Shivraj ने दिए एक्शन के निर्देश फिर ट्वीट कर दिया Delete...
- मप्र में ओबीसी के लिए बढ़ाए गए 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
- EX CM KAMALNATH की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कहा- दर्ज हो FIR
- ला नीना मजबूत होने से बदल रहा मौसम, ठंड के तेवर होगे तेज