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अब मंत्री कर सकेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति : MP NEWS
अब मंत्री कर सकेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति : MP NEWS
भोपाल ( MP NEWS) । मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र अनुसार मंत्री अपनी इच्छानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगे। जानकारी दी गई है कि मध्यप्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1987 में पूर्व प्रावधान टीप-1 के अनुसार मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियांे की नियुक्ति कर सकेंगे।
इन कर्मचारियों की सेवा अवधि मंत्री के कार्यकाल अथवा उनके सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी। आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी निर्धारित शर्ते लागू होंगी। नियुक्ति आयु सीमा के संबंध में मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2019 द्वारा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है।
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उपरोक्त नियुक्ति की आयु सीमा को बढ़ाकर वर्तमान अधिसूचना दिनांक 29.10.2020 द्वारा 18 से 60 वर्ष की गई है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु मंे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवार्षिकी आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही रहेगी।
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