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1 अक्टूबर से बदल गए ये 4 नियम, पढ़ लीजिए नहीं पछतावा...
1 अक्टूबर से बदल गए ये 4 नियम, पढ़ लीजिए नहीं पछतावा…
भोपाल। 2020 ने आम लोगों की जिंदगी बदल कर रख दिया है। तमाम बदलाव के बीच 2020 जाते जाते अब रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीजों में मध्यप्रदेश सरकार बदलाव करने जा रही है। मध्यप्रदेश में जारी कोरोना (Coronavirus) संकट के बीच 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदल गयी है।
जिसमें ड्राइविंग से लेकर मिठाई बेचने वालों तक के लिए नये नियम आज से लागू कर दिए गए हैं। आज से मोटर वाहन सहित अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से कैब बुकिंग, मोटर वाहन नियम, रसोई गैस और उज्जवला योजना समेत कई नियम बदल रहे है। ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से ही जान लें।
एक भी दिन की पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
मध्यप्रदेश में मिठाई कारोबारियों को अब काउंटर के अंदर रखी मिठाईयों की ट्रे पर मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। अब मिठाई के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखना होगा। ये नई व्यवस्था गुरुवार से लागू हो गयी है।
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बता दें कि यह प्रावधान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने किया है, ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की मिठाई मिल सके। इस बारे में भोपाल में मनोहर डेयरी के मैनेजर प्रवीण सिंह का कहना है कि हमने तैयारी कर ली है। अब तक पैकेज्ड आइटम पर ही एक्सपायरी डेट लिखते थे, अब काउंटर में रखी जाने वाली मिठाई पर भी लिखेंगे।
ड्राइविंग करते समय इन बातों का रखना होगा ध्यान
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि 1 अक्टूबर से ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने जा रहा है। हालांकि अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मप्र में इसे इंडोर्समेंट के बाद लागू करने की जानकारी एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने दी है।
डीएसपी ट्रैफिक पराग खरे के अनुसार अब तक मोबाइल पर बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालक के खिलाफ धारा-21 (25)/177 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500 रुपए का जुर्माना किया जाता है। अब नया प्रावधान लागू होने पर ट्रैफिक पुलिस उसी के अनुसार कार्रवाई करेगी।। इससे ट्रैफिक नियमों का पालन होगा।
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