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मध्यप्रदेश
सिंगरौली: धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी कि जमानत ख़ारिज
Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 12:04 PM IST
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सिंगरौली: धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी कि जमानत ख़ारिज सिंगरौली न्यायालय ने सुधीर सिंह ठाकुर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश बैढ़न
सिंगरौली: धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी कि जमानत ख़ारिज
सिंगरौली (विपिन तिवारी ) । न्यायालय ने सुधीर सिंह ठाकुर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश बैढ़न सिंगरौली की कोर्ट ने धारदार बलुआ से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला माड़ा थाना अंतर्गत का है।स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 91वां जन्मदिन, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे दी बधाई…
साथ ही आरोपीगण द्वारा धारदार हथियार बलुआ एवं लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। जिसकी रिपोर्ट माडा थाना में अपराध क्रमांक 287/2020 में धारा 294,323,326,506,34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया। जहां आरोपीगण द्वारा न्यायालय में जमानत का आवेदन दिया गया था, जिसके फलस्वरूप अपर लोक अभियोजक आनन्द कुमार कमलापुरी द्वारा जमानत का विरोध किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी श्यामसुन्दर यादव की जमानत खारिज कर दी।AC में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने दिया सबसे बड़ा झटका, खबर पढ़ चौक जाएंगे आप…
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