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जिला मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे मध्यप्रदेश के पुलिसकर्मी, लगाया गया प्रतिबन्ध
भोपाल. पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा मध्यप्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में पुलिसकर्मियों को जिला मुख्यालय से बाहर न जाने के निर्देश दिए गए हैं.
मध्यप्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में कोई भी पुलिसकर्मी अपने पदस्थापना वाले जिला मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा. चाहे वह विभागीय, शासकीय कार्य हो या फिर व्यक्तिगत. इसके लिए पुलिस अधीक्षक तक उन्हें आदेशित नहीं कर सकते.
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गाइडलाइन का पालन करना होगा
पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है. पत्र में लिखा गया है अधिकाँश पुलिसकर्मी चाहे वह IPS कैडर का हो या कांस्टेबल रैंक का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहें हैं. ऐसे में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के बीच संक्रमण फैलने का ख़तरा मंडरा रहा है.
मुख्यालय द्वारा लिखे गए पत्र में जिले के एसपी को गाइडलाइन पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है. मुख्यालय के अनुसार सभी जिलों के एसपी की जिम्मेदारी होगी की पुलिसकर्मियों को गाइडलाइन का पालन कराते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.
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इमरजेंसी में आईजी दे सकेंगे अनुमति
मुख्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार इमरजेंसी में यदि किसी पुलिसकर्मी को जिला मुख्यालय से बाहर जाना हो तो उसके लिए आईजी को अनुमति दे सकते हैं. बशर्ते आवागमन का कारण इमरजेंसी जैसे मेडिकल या अन्य होना चाहिए. इसके लिए आईजी के पास आवेदन देना होगा.
विभागीय डाक सेवा पर रोक, ईमेल का सहारा लें
पत्र में विभागीय डाक सेवा बंद कर ईमेल का सहारा लेने का भी निर्देश दिया गया है. पुलिसकर्मियों को अब दस्तावेजों को एक से दुसरे जगह पहुंचाने के लिए नहीं जाना होगा. इसके लिए विभागीय डाक सेवा बंद कर ईमेल का सहारा लिया जा सकेगा.
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