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चेतावनी! बिना मास्क घूमने वालो के लिए ग्वालियर कलेक्टर का आदेश,पढ़े नहीं तो पड़ सकते हैं मुसीबत में, अभी पढ़िए
चेतावनी! बिना मास्क घूमने वालो के लिए ग्वालियर कलेक्टर का ये आदेश पढ़े नहीं तो पड़ सकते हैं मुसीबत में, अभी पढ़िए
ग्वालियर : एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि मास्क के बिना पाए गए या ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर COVID-19 की रोकथाम के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करा तो , तीन दिनों तक अस्पतालों और पुलिस चौकियों में स्वयंसेवकों के रूप में काम करना होगा।
COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 'किल कोरोना ’अभियान पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा इस आशय का एक आदेश रविवार को जारी किया।
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आदेश में कहा गया कि जो लोग बिना मास्क के पाए गए या सार्वजनिक स्थानों पर कोरोनोवायरस दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें न केवल जुर्माना भरना होगा, बल्कि उन्हें अस्पतालों और बुखार क्लीनिकों में तीन दिनों के लिए स्वयंसेवकों के रूप में काम करना होगा, जो कि COVID-19 रोगियों का इलाज करते हैं और पुलिस चेक-पोस्ट।
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कलेक्टर ने बैठक में कहा कि इंदौर, भोपाल और अन्य राज्यों से आने वालों को जिले की सीमाओं पर कड़ाई से जांच की जानी चाहिए, अधिकारी ने कहा।मध्य प्रदेश सरकार ने COVID-19 रोगियों की पहचान के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के लिए राज्य भर में किल कोरोना ’अभियान शुरू किया है।