मध्यप्रदेश

नियुक्ति के 50000 मामले लंबित, एमपी सरकार नियमों में करेगी संशोधन, ऐसे मिलेगा लाभ

MP Anukampa Niyukti 2022 Rules
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MP Anukampa Niyukti 2022 Rules: कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों में से किसी एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाती है।

MP Anukampa Niyukti 2022 Rules: कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों में से किसी एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाती है। पहला प्रयास यही रहता है कि संबंधित व्यक्ति को उसी विभाग में नौकरी दी जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो अन्य विभागों में नौकरी की व्यवस्था सरकार करती है। लेकिन दिग्विजय सिंह शासनकाल में अनुकंपा नियुक्ति को बंद कर दिया गया था जिसे शिवराज सरकार ने 2016 में पुनः शुरू किया। इसके पश्चात भी 50 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में अब सरकार नियमों को सरल करते हुए जल्दी से जल्दी लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने जा रही हैं।

क्या करने वाली है सरकार

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार बहुत जल्दी प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े दो लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने वाली है। इसके लिए सरकार की योजना है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को निराकृत कर आश्रितों को नौकरी दी जाए। इसके लिए देखा जाएगा किस नियम की वजह से ज्यादातर मामले अटके हुए हैं। उनमें सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 2008 तक के प्रकरणों को शमिल किया जायेगा। साथ में नियम संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा।

क्या विवाहित स्त्रियों को मिलेगी नौकरी

लंबित मामलों में देखा गया है कि कर्मचारी की आश्रितों में विवाहित लड़कियां भी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में कोर्ट की इंदौर बेंच ने मीनाक्षी प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का आदेश पारित किया है। इस फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग विवाहित स्त्रियों के अनुकंपा नियुक्ति के मामले में 2014 के अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण करने जा रही है।

दिग्विजय सिंह ने लगाई थी रोक

अनुकंपा नियुक्ति को तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह सरकार ने निर्णय लेते हुए बंद कर दिया था। जिसे के बाद मुख्यमंत्री बने शिवराज सरकार ने 2016 में शुरू किया। लेकिन अभी भी अनुकंपा नियुक्ति के करीब 50 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं।

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