क्राइम

मध्यप्रदेश में सहेली ने ही कराया नाबालिग का सामूहिक बलात्कार, 6 गिरफ्तार

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:54 AM IST
मध्यप्रदेश में सहेली ने ही कराया नाबालिग का सामूहिक बलात्कार, 6 गिरफ्तार
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मध्यप्रदेश में स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिक के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की खबर आ रही है. यहाँ नाबालिक की सहेली ने ही उसे धोखा दे द

मध्यप्रदेश में स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की खबर आ रही है. यहाँ नाबालिग की सहेली ने ही उसे धोखा दे दिया. सहेली पर आरोप है की उसने आरोपियों की मदद की. पुलिस ने बलात्कार करने वाले एवं उनके सहयोगियों समेत 6 को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि 3 अभी फरार बताए जा रहें हैं.

मामला मध्यप्रदेश के देवास जिले का है. जहाँ पुलिस अधीक्षक कृष्णा वेणी देसावती ने रविवार को बताया कि 13 वर्षीय बालिका का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने के मामले में आरोपियों की मदद करने वाली एक नाबालिग लड़की सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. तीन आरोपी अब भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है.

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15 जून को हुई थी अपहृत

15 जून को देवास रेलवे स्टेशन से उसकी नाबालिग सहेली की मदद से आरोपियों ने किया. कृष्णा ने बताया कि 16 जून को पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत थाना कोतवाली देवास में की थी. उन्होंने कहा कि यह लड़की मध्यप्रदेश के रतलाम जिले की रहने वाली है और देवास में अपनी मौसी के घर पर रह कर पढ़ाई करती है.

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होटल में हुआ गैंगरेप

एसपी के मुताबिक़ उसकी आरोपी सहेली देवास रेलवे स्टेशन से उसे अपनी एक्टिवा में बिठाकर शहर के एक होटल में ले गई और होटल के रिशेप्सनिस्ट ने बिना पहचान पत्र के एक कमरा बुक कर दिया, जहां पर आरोपी रोहित खटीक (23), अजय खटीक (20) एवं विशाल गोस्वामी ने उसके साथ बारी—बारी से बलात्कार किया.

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दो अन्य लोगों ने भी किया रेप

उन्होंने कहा कि बाद में आरोपियों ने पीड़िता को अपने दो अन्य साथियों अमन खटीक (18) एवं नितेश तिवारी (19) के हवाले कर दिया. इन दोनों ने भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया और भगाकर राजस्थान के चित्तौडगढ़ एवं जयपुर ले गये.

कृष्णा ने बताया कि बाद में जयपुर अपराध शाखा पुलिस की मदद से इन दोनों आरोपियों एवं पीड़ित बालिका को बरामद कर लिया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 376, 368 एवं पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच जारी है.

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