मध्यप्रदेश

MP: पुलिसकर्मियो के लिए खुशखबरी, अब ट्रांसफर-प्रमोशन के लिए नहीं भटकना होगा...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:53 AM IST
MP: पुलिसकर्मियो के लिए खुशखबरी, अब ट्रांसफर-प्रमोशन के लिए नहीं भटकना होगा...
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MP: पुलिसकर्मियो के लिए खुशखबरी, अब ट्रांसफर-प्रमोशन के लिए नहीं भटकना होगा...MP: DGP के निर्देश के बाद एक बोर्ड का गठन होगा जिसमे

MP: पुलिसकर्मियो के लिए खुशखबरी, अब ट्रांसफर-प्रमोशन के लिए नहीं भटकना होगा...

MP: DGP के निर्देश के बाद हर्ज जोन में एक बोर्ड का गठन होगा जिसमे आईजी अध्यक्ष, डीआईजी और एसपी सदस्य होंगे। खास बात यह है कि जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड ट्रांसफर-प्रमोशन
को लेकर स्वतंत्र होगा. यह बोर्ड कांन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का TRANSFER कर सकेगा. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियो के लिए गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

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ये रहेंगी शर्ते

1 कांन्स्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर जोन से बाहर या किसी अन्य गैर जिला इकाई के आवेदन पर भी पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा से अभिमत लेकर कार्रवाई करनी होगी.
2 ट्रांसफर की कुछ शर्तें भी रहेंगे जिनमें अनुकंपा से नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर नव आरक्षक की ट्रांसफर तभी किए जा सकेंगे, जब वह जिस जिले से भर्ती हुए हैं. उस जिले में नियुक्ति के दौरान 5 साल की सेवा को पूर्ण कर लिया हो और बुनियादी ट्रेनिंग पास कर ली हो.
3 कांन्स्टेबल से लेकर निरीक्षक अधिकारी और कर्मचारी के जिले में ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होंगे. लेकिन यदि उनके रिटायरमेंट का एक साल बचा है तो जिले में पदस्थ किया जा सकता है.

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4 अविवाहित या विधवा तलाकशुदा महिला अधिकारी, कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जिले में स्थानांतरण किए जा सकेंगे. 5 ट्रांसफर पोस्टिंग के प्रस्ताव की अनुशंसा करते समय इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि कांस्टेबल से लेकर दूसरे रैंक के अधिकारी की योग्यता सूची पर योग्य कर्मचारियों के प्रत्याशी पदोन्नति पर प्रतिकूल असर नहीं डालें.
6 जिन अधिकारियों, कर्मचारियों का पूर्व में ट्रांसफर शिकायत आवश्यकता के आधार पर किया था, उनकी उसी इकाई में पदस्थापना नहीं की जाएगी. -प्रधान आरक्षक और एएसआई के पद पर पदस्थ पदोन्नति पश्चात पदस्थापना के जिले में 5 साल एवं 3 साल सेवा काल पूर्ण करने के बाद ट्रांसफर की पात्रता होगी.
7 पति- पत्नी के स्वयं के खर्चे पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन आता है तो उनका ट्रांसफर जिले या मुख्यालय स्तर पर किया जा सकता है. 8 आपसी ट्रांसफर की स्थिति में भी बोर्ड फैसला लेगा. 9 कैंसर जैसी टर्मिनल और अत्यंत गंभीर बीमारी में भी ट्रांसफर किए जाएंगे.
10 जिला पुलिस बल में रिक्त पदों में ट्रांसफर के लिए स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी. 11 ट्रांसफर में पैदा होने वाले विवाद, गतिरोध की स्थिति में अंतिम फैसला डी जी पी लेंगे. [signoff]
Aaryan Dwivedi

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