छत्तीसगढ़

आज से मिली कुछ राहत, ग्रीन जोन वाले एरिया को मिली ये छूटें, पढ़िए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:50 AM IST
आज से मिली कुछ राहत, ग्रीन जोन वाले एरिया को मिली ये छूटें, पढ़िए
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आज से मिली कुछ राहत, ग्रीन जोन वाले एरिया को मिली ये छूटें, पढ़िए कोरोना वायरस के कारण दुनिया की सबसे बड़ी जंग भारत में लड़ी जा रही है। 3 मई त

आज से मिली कुछ राहत, ग्रीन जोन वाले एरिया को मिली ये छूटें, पढ़िए

कोरोना वायरस के कारण दुनिया की सबसे बड़ी जंग भारत में लड़ी जा रही है। 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल वह तारीख है जब कुछ राहत दी गई है। यह राहत स्पष्टरूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहां कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम है। 20 अप्रैल से लागू हुई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय मजदूरों को मिलेगा। कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। वहीं सरकार ने कुछ शर्तों के साथ उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी है।

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अकेले मध्यप्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर बाकी स्थानों पर उद्योग चालू कर दिए गए हैं, जहां 1 लाख मजदूर-कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। ई-कॉमर्स कंपनियां भी जरूरी सामान की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर रही हैं। पढ़िए रीवा से आर्यन द्विवेदी की पूरी रिपोर्ट -

ग्रीन जोन में छूट और पाबंदियां

  • ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में कृषि संबंधी गतिविधियों को पूरी छूट
  • इन क्षेत्रों में कुछ उद्योग भी सशर्त शुरू कर सकेंगे परिचालन
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जरूरी वस्तुओं की बिक्री होती रहेगी
  • एक से दूसरे राज्य या जिले में आवागमन की अनुमति नहीं
  • सिनेमा हॉल, मॉल, बार और शैक्षिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे
  • धार्मिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने पर रोक
  • पान-बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने पर लगेगा जुर्माना
  • बाहर निकलने पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा
  • अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों को ही एक साथ आने की अनुमति दी जाएगी
  • देश में रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, बस और मेट्रो पूरी बंद रहेंगे
  • जहां दफ्तर खुल रहे हैं, वहां लॉकडाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य
  • कंपनियों को सेनिटाइजर और साफ-सफाई के दूसरे साधनों की पूरी व्यवस्था करना होगी
  • खेती और सीमित आर्थिक गतिविधियों के संचालन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन
  • यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगेगा
  • यदि इलाके में नया केस आ गया तो उस इलाके को रेड जोन घोषित कर कंटेनमेंट प्लान लागू कर दिया जाएगा।
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नाके भी शुरू हो गए हैं। यानी आज से यहां कलेक्शन हो रहा है।

जानिए क्या है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन

रेड जोन:

वे इलाके रेड जोन में शामिल होंगे, जहां मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 4 दिन से कम समय लग रहा है। देश में ऐसे रेड जोन वाले जिलों की संख्या 170 है। रेड जोन के इलाके में किसी तरह कोई छूट नहीं होगी। वहां जरूरी सेवाओं के अलावा सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। इन इलाकों में घर-घर सर्वे कर सर्दी, खांसी, जुकाम वाले सभी मरीजों का टेस्ट किया जाएगा।

ऑरेंज जोन:

207 जिले ऑरेंज जोन वाले हैं, जहां कोरोना के मामले सीमित हैं। ऑरेंज जोन में भी यह छूट लागू नहीं होगी, लेकिन वहां स्थानीय प्रशासन को कुछ अतिरिक्त राहत देने का अधिकार मिला है।

ग्रीन जोन:

359 ऐसे जिले हैं, जो ग्रीन जोन में है और लॉकडाउन के दौरान असली राहत यहां के लोगों को ही मिलेगी। देश में कई जिले कोरोना के कहर से बाहर भी आ रहे हैं। रविवार को ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जहां पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। 28 दिन पूरा करने के बाद ऐसे जिले ग्रीन जोन में आ जाएंगे और उन्हें भी राहत मिलने लगेगी। पुडुचेरी और कर्नाटक के दो जिले पहले ही ग्रीन जोन में आ चुके हैं।
Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

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