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बैंको ने बदल दिए अपने नियम, ATM से पैसे निकालने की ये हुई लिमिट, तुरंत पढ़े
बैंको ने बदल दिए अपने नियम, ATM से पैसे निकालने की ये हुई लिमिट, तुरंत पढ़े
टोटल लॉक डाउन के दौरान बैंकों में लग रही भीड़ को लेकर जिले भर के सभी कलेक्टर ने कड़ा कदम उठाया है। अब 10 हजार से कम की निकासी बैंक के ग्राहक को कियोस्क सेंटर या फिर ATM से पैसा निकलना होगा। साथ ही उपभोक्ता के लिए बैकों का समय भी सोमवार से 10 से 4 बजे तक कर दिया है।
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बताया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन खातों और मनरेगा में श्रमिकों के खाते में राशि डाली है। साथ ही सिलेंडर भरवाने की राशि में बैंक खातों में डाली गई है।
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पैसे डालने के बाद खातों से राशि निकालने वालों की भीड़ लग रही है। कोरोना वायरस की सोशल डिस्टिेंसिंग बनाने काफी परेशानी होती है। इसे लेकर कलेक्टर ने बैंकों में नगद निकासी के लिए लिमिट तय की है। इसमें 10 हजार तक नगद जमा और निकासी खाताधारक को ATM या फिर बैंक मित्र, सेवा केन्द्र या फिर कियोस्क सेंटर से करनी होगी। 10 हजार से अधिक के नगद जमा व निकासी पूर्व जैसे यथावत रहेंगे। बैंकों को 10 हजार तक खाताधारक को विशेष परिस्थितयों में बैंक प्रबंधन अपनी अनुसार निर्णय लेकर राशि प्रदान कर सकेंगे।
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327 बीसी व 302 ग्रामीण डाकिया कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बैकों के ३२० बीसी है है। एवं ३०२ ग्रामीण डाकिया है। इनसे दिव्यांग व पेंशनर्स फोन में काल कर पैसा अपने घर मांगा सकते है । चाहे उनका खाता किसी भी बैंक में क्यो ना हो।