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1 JUNE 2021 MP UNLOCK : 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे दफ्तर, जानिए क्या खुलेगा, क्या नहीं..
भोपाल। मध्यप्रदेश में 1 जून 2021 से कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) में छूट दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मंत्री समूह ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। अब पाबंदियों के साथ मध्यप्रदेश से कर्फ्यू हटाया जाएगा। राज्य की सीमाएं सील रहेंगी, लेकिन अंदरूनी गतिविधियां जारी रहेंगी।
50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। निर्माण कार्य चालू हो जाएंगे। राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। धारा 144 भी प्रभावी रहेगी। यह फैसला गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक में लिया गया है।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने की है। समूह में शामिल ज्यादातर मंत्री वर्चुअली जुड़े हुए थे। तय यह किया गया कि मंत्रियों का समूह 31 मई को सुबह 11 बजे एक बार फिर बैठक करेगा और फिर अनलॉक के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद मुयमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उस रिपोर्ट और जिला क्राइसिस कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर मुयमंत्री फैसला करेंगे।
बैठक में तय किया गया कि मध्यप्रदेश में पाबंदियों के साथ एक जून से अनलॉक (1 JUNE 2021 MP UNLOCK )की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू की जाएगी। दफ्तर खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन कर्मचारियों की संया 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी। सरकार को राजस्व देने वाले पंजीयन विभाग और किसानों के सुविधाएं देने वाला कृषि विभाग के कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सेण्टर की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी।
बैठक में तय किया गया है कि शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। दाह संस्कार व मृत्यु भोज में भी 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस पर अंतिम फैसला 31 मई को मुयमंत्री के साथ बैठक में लिया जाएगा। बैठक का मुय फोकस आर्थिक गतिविधियों के संचालन का था, लिहाजा उस पर सहमति बन गई है। यानी एक जून से आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसके लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां शर्तें तय करेंगी। ऐसा इसलिए कि हर जिले की परिस्थितियां अलग-अलग हैं।
किसी जिले में कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण है, कुछ जिलों में नियंत्रण कम है, जबकि भोपाल और इंदौर जैसे जिलों में संक्रमितों की संया अभी भी ज्यादा है। यह फैसला जिला क्राइसिस कमेटियां करेंगी। राज्य में राजनीतिक और धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिरों में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन पुजारी के अलावा एक समय में दो श्रद्धालुओं से ज्यादा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य की सीमाओं पर आगे भी सती जारी रखने का फैसला किया गया है। स्कूल, कालेज, स्वीमिंग पूल, मॉल और सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे।
ये रहेंगे बंद
-मंदिर खुलेंगे, लेकिन दर्शन के लिए सिर्फ दो लोगों को मिलेगा प्रवेश
-राज्य की सीमा सील रहेगी, लेकिन अंदरूनी गतिविधियां चालू रहेंगी
-मॉल-सिनेमा नहीं खुलेंगे, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन नहीं होंग