मऊगंज

मऊगंज जिले में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जाने Big Update

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत
24 April 2024 1:27 PM IST
Updated: 2024-04-24 07:57:25
मऊगंज जिले में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जाने Big Update
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लोकसभा निर्वाचन 2024 के शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से 48 घण्टे पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूरे दिन मऊगंज जिले में मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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मतदान और मतगणना दिवसों में शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

रीवा 23 अप्रैल 2024. जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मतगणना के लिए 4 जून की तिथि निर्धारित की गई है। मतदान और मतगणना दिवसों में शराब की बिक्री, परिवहन, भण्डारण, शराब वेयरहाउस एवं बॉटलिंग यूनिट पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान तथा मतगणना दिवसों में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर रहेंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूरे दिन जिले भर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत

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