मऊगंज

मऊगंज के ये मार्ग रहेंगे बंद, कलेक्टर ने लगाई धारा 144

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत
6 Sept 2023 9:47 AM IST
Updated: 2023-09-06 04:17:14
मऊगंज के ये मार्ग रहेंगे बंद, कलेक्टर ने लगाई धारा 144
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नवगठित मऊगंज जिले में मुख्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

रीवा (Rewa Mauganj): नवगठित मऊगंज जिले में मुख्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। बस स्टैण्ड से गुजरने वाली मुख्य सड़क को सीसी रोड बनाकर चौड़ा किया जा रहा है। सड़क निर्माण के कारण शहर में आवागमन बार-बार बाधित होता है तथा वाहन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश के अनुसार सड़क निर्माण के लिए 5 सितंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक वर्तमान बस स्टैण्ड बंद रहेगा। इस अवधि में अस्थाई रूप से बसों का संचालन सिंचाई कालोनी से किया जायेगा। बसों को केवल निर्धारित रूटों पर ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है। इस लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से लागू किया जाता है। यह आदेश 5 सितंबर की मध्य रात्रि से 2 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार रीवा से मिर्जापुर की तरफ जाने वाली बसें ओवर ब्रिाज से सिंचाई कालोनी के पास बने बस स्टैण्ड आकर वापस ओवर ब्रिाज होकर हनुमना जायेंगी। सीधी की तरफ जाने वाली बसें पतियारी मोड से पाडर होते हुए पन्नी मोड से ओवर ब्रिाज मार्ग से सिंचाई कालोनी बस स्टैण्ड जायेंगी। प्रयागराज की तरफ से आने वाली बसें सीधे सिंचाई कालोनी बस स्टैण्ड जाकर वापस पन्नी मोड से पतियार होते हुए सीधी की तरफ जायेगी।

मऊगंज नगर के दुवगवां से घुरेहटा मार्ग बसों का प्रवेश वर्जित रहेगा। पुराने बस स्टैण्ड में बसों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा।

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