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BIG UPDATE: मऊगंज जिले में बंद रहेंगी मदिरा दुकानें? कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश
शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से 48 घण्टे पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूरे दिन मऊगंज जिले में मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
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मतदान के लिए वीडियो कॉलिंग कर दिया गया आमंत्रण
लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। जिले में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दूसरे राज्यों में रह रहे जिले के लोगों को मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए आमंत्रण दिया गया। आंगनवाड़ी केन्द्र में कन्या भोज के दौरान कन्याओं के परिजनों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलायी गयी। जबकि परियोजना सिरमौर क्रमांक 2 में नाट¬ प्रस्तुति के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया।
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खुले बोरवेल, नलकूप एवं ट्यूबेल के संबंध में आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर दी जा सकती है जानकारी
रीवा आपदा प्रबंधन के लिए जिले में हेल्पलाइन नम्बर पर खुले बोरवेल, नलकूप एवं ट¬ूबेल के संबंध में जानकारी दी जा सकती है। मोबाइल नम्बर 7648862100 पर इस संबंध में आमजन सूचना दे सकते हैं। जिला प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र रविकांत पाण्डेय को इस कार्य हेतु नोडल नियुक्त किया गया है। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि नोडल अधिकारी आमजन से प्राप्त सूचना/शिकायत की जानकारी एकत्र करने हेतु एक रजिस्टर रखेंगे तथा सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल अवगत करायेंगे।