कटनी

मरते दम तक सलाखों के पीछे रहेगा बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी : KATNI NEWS

News Desk
29 March 2021 4:29 AM IST
मरते दम तक सलाखों के पीछे रहेगा बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी : KATNI NEWS
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कटनी। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कटनी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को मृत्यु पर्यन्त तक के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। उक्त फैसला 27 मार्च को सुनाया गया है। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2018 को शाम करीब 6 बजे आरोपित पीड़िता के घर में था और वह शराब पिए हुए था। बताया गया है कि पीड़िता उसे उसके घर पहुंचाने गई जहां आरोपित ने घर का दरवाजा बंद कर तलवार से मारने का डर दिखाकर दुष्कर्म किया था।

कटनी। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कटनी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को मृत्यु पर्यन्त तक के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। उक्त फैसला 27 मार्च को सुनाया गया है। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2018 को शाम करीब 6 बजे आरोपित पीड़िता के घर में था और वह शराब पिए हुए था। बताया गया है कि पीड़िता उसे उसके घर पहुंचाने गई जहां आरोपित ने घर का दरवाजा बंद कर तलवार से मारने का डर दिखाकर दुष्कर्म किया था।

बताया गया कि पीड़िता जब काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी छोटी बहन ने यह बात मोहल्ले की महिलाओं को बताई। इसके बाद जब लोग आरोपित के घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। यह दरवाजा पैर से धक्का देने पर खुल गया। पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते लोगों ने देखा। लोगों को देखकर छुप गया। घटना की रिपोर्ट मोहल्ले के लोगों ने थाना कोतवाली कटनी में दर्ज कराई गई। पीड़िता जो 11 वर्ष की बालिका थी के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपित अनिल गोस्वामी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया।

विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कटनी के समक्ष 19 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय द्वारा एमएलसी करने वाले डॉक्टर, एफएसएल प्रयोग शाला की रिपोर्ट से पीड़िता के कथन को प्रमाणित पाते हुए तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व लिखित तर्क से सहमति जताते हुए 11 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोषी पाया। सुनाई गई सजा में न्यायाधीश ने शेष प्राकृतिक जीवनकाल अर्थात मृत्यु तक के कारावास, 6 माह के सश्रम कारावास व 10500 रूपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है।

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