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Katni : जिले में 23 अप्रैल सांय 6 बजे तक बढ़ाया गया 'Corona Curfew', जानिए क्या रहेगा चालू और क्या बंद..
Katni Corona Curfew : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा (Katni Collector Priyank Mishra) ने कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार शुक्रवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। शुक्रवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की शाम 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है।
इन पर रहेगा प्रतिबंध :
टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।
इन गतिविधियों बंधनो से मुक्त रखा गया है
कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें - अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालय (जैसे- जिला कार्यालय, पुलिस विभाग, कार्यालय जिला पंचायत, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यालय नगर पालिक निगम, विद्युत विभाग) खुले रहेंगे एवं विभाग में कार्यरत शासकीय कर्मचारी (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं अधिमान्य पत्रकार) केवल डियूटी के प्रयोजन से कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक हेोम डिलेवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक संस्थान एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले (हाठ बाजार को छोड़कर) इस आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।
औद्योगिक इकाईयों, औद्येगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिये आवागमन में छूट रहेगी, परन्तु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुली रहेंगी।
आदेश के तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किये जा रहे आवागम में छूट रहेगी, परंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। वहीं इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेन्टर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय किये जाने के लिये भी आवागमन में छूट दी गई है।
इस अवधि में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस या परिसर में रुके हों) संचालित की जा सकेंगी। मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो कि, समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित हों, अगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता है, तो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।
इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डी, पीडीएस की दुकानें, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, इस प्रतिबंध से मुक्त् रहेंगे, परंतु टिकिट दिखाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहन, लोडिंग व अनलोडिंग कार्य में छूट रहेगी। रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा। आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखे गये हैं।
मेडिकल इमरजेन्सी हेतु आवागमन (एंबुलेन्स, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस प्रतिबंधात्म्क आदेश से मुक्त रहेंगे। इस आदेश के तहत सब्जी/फल विक्रेता के थोक एवं फुटकर व्यापार की व्यवस्था के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा। समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी।
गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी। वहीं आदेश के तहत घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर, हॉकर, एवं सब्जी विक्रेता प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी।
इस आदेश मे मुक्त की गई गतिविधियां एवं संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/पास की आवश्यकता नही है। अपने साथ वैद्य आई डी/साक्ष्य रखना अनिवार्य होगा। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।
आदेश के तहत विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पालन ना करने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी। समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।