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कर्नाटक कैबिनेट ने प्राइवेट जॉब्स में कन्नड़ लोगों के लिए 50-75% आरक्षण को मंजूरी दी

कर्नाटक कैबिनेट ने प्राइवेट जॉब्स में कन्नड़ लोगों के लिए 50-75% आरक्षण को मंजूरी दी
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कर्नाटक कैबिनेट ने निजी क्षेत्र में सी और डी श्रेणी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य कैबिनेट ने निजी क्षेत्र में सी और डी श्रेणी के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार, प्रबंधन पदों पर 50% और गैर-प्रबंधकीय पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति अनिवार्य होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनकी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोग अपने ही राज्य में नौकरियों से वंचित न रहें और उन्हें अपने ही देश में एक अच्छा जीवन यापन करने का अवसर मिले।

'कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, 2024' को गुरुवार को राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक में स्थानीय उम्मीदवार की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जो कर्नाटक में पैदा हुआ हो, राज्य में 15 साल तक रह रहा हो और कन्नड़ भाषा को पढ़, लिख और बोल सके।

उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि नहीं, तो उन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो उद्योग और प्रतिष्ठान सरकार के सहयोग से तीन साल के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाएंगे।

यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, तो कंपनियां छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, दी गई छूट प्रबंधन श्रेणियों के लिए 25% और गैर-प्रबंधन श्रेणियों के लिए 50% से कम नहीं होगी। रोजगार स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम का पालन न करने पर 10,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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