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MPPSC OBC Reservation: एमपीपीएससी में 14 प्रतिशत ही रहेगा ओबीसी आरक्षण
MP Jabalpur News: मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिलेगा। गुरूवार को उच्च न्यायालय (High Court) ने शासन की उस मांग को नहीं माना जिसमें एमपी पीएससी (MPPSC) में पिछली सुनवाई को दिए अंतरिम आदेश में संशोधन चाहा गया था। जस्टिस शील नागू व जस्टिस अरूण शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा। शासन के निवेदन पर न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की है। बताया गया है कि प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली 62 याचिकाओं पर आज से अंतिम सुनवाई होनी थी। शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पीएससी भर्ती में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण देने संबंधी पूर्व के अंतरिम आदेश को मोडिफाई करने का निवेदन किया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले में अंतिम बहस करे। शासन की ओर से महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष बर्नार्ड ने बताया कि इस मामले में सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे, लेकिन वे अभी बाहर हैं। शासन ने मामले पर अगली सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में करने का निर्णय लिया है।
पहले ही हो गया था अंदेशा
हाईकोर्ट द्वारा एमपीपीएससी में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण (MPPSC OBC Reservation) ही दिया जाएगा इसका अंदेशा पूर्व में हो गया था। सूत्रों की माने तो हाईकोर्ट ने आरक्षण के इस मुद्दे पर अपनी मंशा उसी समय स्पष्ट कर दी थी, जब उसने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही करने का निर्णय दिया था। इस मामले में विपक्ष द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह सही तरीके से अपना पक्ष न्यायालय के सामने नहीं रख पाई। जिसके कारण हाईकोर्ट ने ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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