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नकली नोट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
इंदौर. नकली नोट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपी से 2,53,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे. नकली नोट छापने के प्रिंटर, स्कैनर आदि सामग्री भी जब्त हुई थी. क्राईम ब्रांच ने प्रकरण की कायमी की थी.
जानकारी के अनुसार पुलिस थाना अपराध शाखा के उ.नि. लोकेन्द्र सिंह को 9.06.2021 को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि आरोपी राजरतन तायडे निवासी आजाद नगर नकली नोट छापने का कारोबार कर रहा है. मोटर साईकिल से नकली नोट लाकर गणेश मंदिर के पास लेकर आने वाला है.
उक्त सूचना पर बल ने मौके पर राजरतन तायडे को मय नकली नोट 2,53,100 रुपये के साथ पकड़ा. उसके किराये के मकान में छापेमारी कर प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, नोट के लिये प्रयुक्त कागज व नकली नोट बनाने की अन्य सामग्री जप्त कर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था.
जहां सुनवाई उपरांत गत दिवस को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है. पुलिस टीम के बेहतर अनुसंधान व कार्यवाही के फलस्वरूप ही आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा दंडित किया गया है.