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MP Gwalior News: हाईकोर्ट ने कहा वेश्यावृत्ति के लिए ग्राहक भी दोषी, जमानत याचिका खारिज
MP Gwalior News: ग्वालियर में देह व्यापार के आरोप में पकड़े गए एक युवक की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मामले में हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी दी। हाईकोर्ट का यह साफ कहना है कि ग्राहक की सहभागिता के बिना वेश्यावृत्ति संभव नहीं है। कोर्ट का कहना है कि होटल में मिली लड़कियां अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति नहीं करने आई होंगी। उन्हें मजबूर किया गया होगा। फिलहाल अभी यह मामला जांच में है। सेक्स रैकेट में लड़कियों के साथ पकड़े गए एक युवक की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। जिसमें वेश्यावृत्ति में सहभागिता का हवाला देते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
क्या है मामला
पुलिस को 18 अक्टूबर 2022 को यह सूचना मिली कि शहर के पड़ाव थाना से कुछ दूरी पर स्थित होटल मयूर में युवतियों का आना-जाना हो रहा है। जिसमें देह व्यापार होने संबंधी संभावना भी जताई गई थी। सूचना के बाद सीएसपी विजय भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस ने होटल के आसपास अपनी निगरानी बढ़ा दी। परिस्थितियां संदिग्ध पाए जाने पर मयूर होटल पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस को एक कमरे से 6 लड़कियां मिली थीं, जिनकी उम्र 21 से 26 वर्ष के बीच थी। साथ ही होटल से एक युवक भी युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। पुलिस ने इस दौरान जब रजिस्टर को चेक किया तो कई संदिग्ध एंट्री पाई गईं। इनके आधार कार्ड या अन्य आईडी भी नहीं मांगी गई थी जिससे मामला और संदिग्ध हो गया।
18 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार
मयूर होटल में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ने याचिकाकर्ता सहित कई लोगों को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस का आरोप है कि उसे होटल के एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। हालांकि लगाए गए यह आरोप अभी सिद्ध होना बाकी है। पुलिस का यहां तक कहना है कि युवक के साथ एक लड़की भी आपत्तिजनक स्थिति में मिली थी। उसे महिला आरक्षकों की मदद से कपड़े पहनने की अनुमति दी गई थी। पुलिस ने लड़कियों को निगरानी में लेने के साथ ही होटल संचालक को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।