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क्या भारत में कछुआ पालना गैरकानूनी है?
क्या कछुआ पालना गैरकानूनी है: भारत में कछुआ पलना लीगल है या इललीगल (Is it legal or illegal to keep tortoise in India). इस बात को लेकर लोगों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है. बहुत से शौकिया लोग कछुआ को अपने घर के फिश टैंक में डाल देते हैं. और कई लोग इसे धन वर्षा और शुभ संकेतो के लिए भी घर में पालते हैं और पूजा भी करते हैं. लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि वह अपने शौख के लिए ऐसे कानून को तोड़ रहे हैं जिसके लिए उन्हें 3 साल की सज़ा हो सकती है
Tortoise Vs Turtle
कछुआ को हिंदी में कछुआ ही कहते हैं लेकिन असल में ये होते दो तरह के हैं. एक को Turtle कहते हैं और दूसरे को Tortoise दोनों के बीच फर्क होता है. टर्टल पानी में रहने वाला जीव है, जिसके पैर तैरने के लिए बने होते हैं. हालांकि यह सांस हवा में आकर ही लेता है और पानी से बाहर आकर आराम करता है मगर इसके जीने का तरीका Tortoise से अलग होता है
Tortoise वो कछुए होते हैं जो सतह में रहते हैं. यह पानी में तैरने के लिए नहीं बने हैं. यह जंगल में पाए जाते हैं जिनके पैर हाथी के पैर जैसे होते हैं. यह घास-फूस, फल खाते हैं और पानी में रहने वाल टर्टल मछलिया, झींगे, और पानी के अंदर मिलने वाली वनस्पतियां खाते हैं.
क्या भारत में कछुआ पालना अपराध है
भारत की नदियों में कछुओं की कोई कमी नहीं है. आम नदियों में Indian Rooftop Turtle मिल जाते हैं और जंगलों में Tortoise भी मिलते हैं. मगर कछुआ को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जीवों की सूची में रखा गया है और अनुसूची 2 धारा 36 के तहत इसे शासकीय संपत्ति माना गया है.
आप इसे घर में रख तो सकते हैं लेकिन कभी पुलिस को या एनिमल प्रोटेक्शन वाले, या फिर वन विभाग के लोगों ने देख लिया तो आपका प्यारा कछुआ तो वो साथ लेकर जाएंगे ही इसके अलावा आप के खिलाफ पुलिस और वन विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है.