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इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया! लेकिन गिरफ्तार करेगा कौन?
ICC Arrest Warrant Putin: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया है. जिस दिन ICC ने Putin के खिलाफ वॉरंट जारी किया उसी के अगले दिन पुतिन यूक्रेन के मरियोपोल में पैदल चलते दिखाई दिए. ICC ने अरेस्ट वारंट तो जारी कर दिया मगर कौन सी पुलिस पुतिन को अरेस्ट करने जाएगी?
ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया
इसके पीछे प्रमुख रूप से तीन कारण हैं.
- पुतिन के पास यूक्रेन के बच्चों को किडनैप करके रूस भेजे जाने की जानाकरी थी
- बच्चों की किडनैपिंग के मामले में व्लादिमीर पुतिन सीधे तौर पर शामिल थे
- पुतिन को बच्चों की किडनैपिंग के बारे में मालूम था फिर भी उन्होंने ऐसा करने से अपनी सेना को नहीं रोका
कहा गया है कि रूसी सेना ने अबतक 16 हज़ार से ज़्यादा यूक्रेनी बच्चों को अगवा कर रूस भेजा है. पुतिन के खिलाफ इस केस की जांच पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक और ICC के प्रॉसिक्यूटर करीम अहमद खान कर रहे हैं।
क्या है इंटरनेशनल कृमिमिनल कोर्ट
ICC की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी. इस संस्था में दुनियाभर में होने वाले बड़े अपराध जैसे वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच होती है. यह 1998 में रोम समझौते के पर तैयार किए नियमों के आधार पर एक्शन लेती है. ICC का हेडक्वाटर द हेग में है, और 123 देश रोम समझौते के तहत ICC के मेंबर हैं. ICC बहुत पॉवरफुल संस्था है, ICC ने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट स्लोबोदान मिलोसेविच को भी अरेस्ट करवा दिया था.
ICC ने पुतिन को अरेस्ट करने के लिए इन सभी 123 देशों को वारंट भेजा है, लेकिन पुतिन को गिरफ्तार करना है या नहीं यह उस देश की सरकार पर निर्भर है. ICC का वांरट देशों के लिए सिर्फ एक सलाह जैसा है.
पुतिन को कौन गिरफ्तार करेगा?
पुतिन को रूस में तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, और वह अगर अपने मित्र देश में जाएंगे तो उन्हें कोई छू भी नहीं सकता ऐसे में पुतिन को तभी अरेस्ट किया जा सकता है जब वो किसी ऐसे देश जाएं जो उनके खिलाफ हो, और ऐसा पुतिन करेंगे ही क्यों?