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Sushant Singh Rajput Suicide Case : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैंसला, यहाँ पढ़ें...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:58 AM IST
Sushant Singh Rajput Suicide Case : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैंसला, यहाँ पढ़ें...
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Sushant Singh Rajput Suicide Case : सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैंसला आया है. बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने

Sushant Singh Rajput Suicide Case : सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैंसला आया है. बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को CBI को सौंपने का आदेश दिया है. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के दावों को खारिज कर दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने Sushant Singh Rajput Suicide Case CBI को सौपने का आदेश देते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस मामले से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेज CBI को सौंप दे. सुशांत के पिता और बिहार सरकार की तरफ से इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था. पटना में दर्ज हुई एफआईआर सही थी. बिहार पुलिस को भी मामले की जांच करने का अधिकार था. मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को लेकर दुर्घटना के पहलू तक जांच की जबकि बिहार पुलिस ने सभी पहलुओं को लेकर एफआईआर दर्ज की थी. बिहार सरकार को CBI जांच की सिफारिश करने का अधिकार था.

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सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए बड़ी जीत है. अब इंसाफ मिलने की उम्मीद है. मुंबई पुलिस ने तो अभी तक मामले में केस भी नहीं दर्ज किया था. वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि सुशांत केस में अब न्याय होगा. इस फैसले से देश के लोगों का सुप्रीम कोर्ट में विश्वास बढ़ा है.

बता दें कि बिहार सरकार पहले ही पटना में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है. जबकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को सुशांत के मामले की जांच को सौंपे जाने का विरोध कर रही थी. महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करे क्योंकि वो इस मामले में 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है.

उद्धव सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि सुशांत की मौत का मामला मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है क्योंकि घटना मुंबई में हुई और पीड़ित, आरोपी व गवाह सभी मुंबई के हैं.

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गौरतलब है कि सुशांत के पिता ने पहले पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी लेकिन बाद में उन्होंने मामला सीबीआई को केस सौंपने की मांग की. वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

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