महिला का बाल काटना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना
महिला का बाल काटना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली। बालो को हल्के से न ले, क्योकि यह भी बेहद कीमती है। ऐसा ही एक केस नई दिल्ली से सामने आया है। जहां महिला का गलत बाल काटने पर महिला ने देश के कंज्यूमर कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने अपने सुनाए फैसले में गलत बाल कटवाने वाले पर दो करोड़ रूपये का जुर्माना सुनाया है। इतना ही नही जुर्माना राशि एक हफ्ते में भरने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने दिल्ली के लक्जरी होटल चेन आईटीसी को आदेश दिया है कि वह महिला को मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दे।
महिला को इस तरह को हुआ नुकसान
कोर्ट का कहना है कि आईटीसी मौर्य होटल ने आशना रॉय नाम की महिला के लंबे बाल काट दिए और गलत हेयर ट्रीटमेंट दे दिया। इससे महिला की लाइफस्टाइल तो बदली ही उसका टॉप मॉडल बनने का सपना भी चूर-चूर हो गया। महिला हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थी, जिसके चलते उसका जॉब भी प्रभावित हो गया।
कोर्ट ने भी माना कि महिलाएं अपने बालों के लिए बहुत फिक्रमंद होती हैं, उन्हें खूबसूरत बनाए रखने के लिए अच्छा पैसा खर्च करती हैं और उससे भावनात्मक तरीके से जुड़ी होती है।
तीन वर्ष में मिला न्याय
कंज्यूमर कोर्ट की एक बेंच के प्रसिडेंट आरके अग्रवाल और सदस्य एसएम कांतिकर ने महिला को यह मुआवजा दिलवाया। यह मामला अप्रैल 2018 का है जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला सुनाया है।
हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थी
आशना रॉय अपने लंबे बालों की वजह से हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की थी, लेकिन होटल ने उनके निर्देशों के उलट उनके बाल काट दिए, जिससे उनके हाथ से कई बड़े असाइनमेंट निकल गए और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें मानसिक आघात हुआ और उनकी नौकरी भी चली गई।