आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ का नोटिस क्यों मिला, 10 दिन में नहीं चुकाया तो संपत्ति कुर्क होगी
Aam Aadmi Party get a notice of 164 crores: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी (AAP) को 164 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस भेजा गया है. अगर AAP ने 10 दिन के अंदर 164 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया तो पार्टी की संपत्ति कुर्क हो जाएगी। दिल्ली के सूचना एवं प्रसार निदेशालय (DIP) ने AAP को 163.62 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा है.
बताया गया है कि इस रकम में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन और 64.31 करोड़ रुपए पेनाल्टी इंटरेस्ट के हैं. यह कार्रवाई दिल्ली LG वीके सक्सेना के निर्देश पर की गई है. उन्होंने मुख्य सचिव को 2015-16 के दौरान राजनैतिक विज्ञापन को सरकारी बता कर पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप में आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दिए थे.
10 दिन के अंदर चुकाने होंगे 163.62 करोड़ रुपए
रिपोर्ट्स की माने तो AAP को 10 दिन के अंदर नोटिस में बताई गई रकम को जमा करना होगा। अगर AAP ऐसा नहीं करती है तो दिल्ली के उपराजयपाल वीके सक्सेना के पिछले आदेश के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। इसका मतलब भुगतान न करने पर पार्टी की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
AAP को 164 करोड़ का नोटिस क्यों मिला
AAP द्वारा विज्ञापनों में होने वाले खर्च की जांच को लेकर अगस्त 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने 16 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी. जिसमे AAP को दोषी पाया गया था. सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी ने जांच की, जिसके बाद वसूली का नोटिस जारी हुआ।
एक महीने में 24 करोड़ खर्च करने का आरोप
विपक्ष पार्टी ने आरोप लगाया था कि AAP सरकार ने एक महीने पहले अपने विज्ञापनों में 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए. विपक्षी दलों का कहना था कि राज्य का खजाना भरने के दावे करके सत्ता में आई AAP खुद ही इसे खाली करने में जुटी है.