राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा, सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराया!
Rahul Gandhi sentenced to 2 years: सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सज़ा सुनाई है, लेकिन सज़ा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने Rahul Gandhi को तुरंत बेल भी देदी। मामला मानहानि से जुड़ा है जिसमे कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई है.
बता दें कि पिछले 4 साल से राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चल रहा था. 17 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को सूरत कोर्ट ने सुनवाई के 27 मिनट पर राहुल गांधी को मानहानि का दोषी मानते हुए दो साल की सज़ा सुना दी.
IPC के धारा 500 के तहत राहुल गांधी दोषी
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC Act 500 के तहत दोषी करार दिया है. जिसमे दो साल की सज़ा का प्रावधान है. राहुल के वकील ने दलील दी कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, न किसी को नुकसान हुआ इसी लिए हम किसी प्रकार की दया याचिका नहीं चाहते।
राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा क्यों चला
बात 2019 के लोकसभा चुनाव की है. चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था 'ये सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं' सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी! इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और मामला सूरत कोर्ट पहुंच गया था. इस मामले पर राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे और आखिरी पेशी अक्टूबर 2021 के दौरान उन्होंने खुद को नॉट गिल्टी बताया था.
राहुल के खिलाफ FIR सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने करवाई थी. उन्होंने कहा था कि- राहुल गांधी में हमारे समाज को चोर कहा है, इससे हमारे समाज के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है.