राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-संशोधन विधेयक-2023 पारित, जानें इस बिल के बारे में सब कुछ
Delhi Sewa Bill Kya Hai In Hindi, Delhi Services Bill: लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक-2023 (Delhi Government Amendment Bill-2023) पारित कर दिया है। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रस्ताव है।
Delhi Government Amendment Bill-2023
जानकारी के अनुसार यह विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, कार्यकाल और सेवा संबंधी अन्य शर्तों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है।
बता दें जो इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। यह प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा।
जानकारी के अनुसार इस संबंध में केंद्र सरकार इस वर्ष मई में अध्यादेश लेकर आई थी। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विपक्षी सदस्यों ने लंबे समय के बाद बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा अधिवेशन में अब तक नौ विधेयक पारित किए जा चुके हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने सिर्फ अपने नए बनाए गठबंधन को सुरक्षित रखने के लिए आज की बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे लोगों से जुडे मामलों की नहीं बल्कि, अपने गठबंधन को बचाने की परवाह कर रहे हैं।
गृहमंत्री ने जानकारी दी कि विपक्षी दलों के गठबंधन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिर सत्ता में आएंगे। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से संबंधित कानून बना सकती हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि संविधान संसद को राष्ट्रीय राजधानी के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में रह चुकी हैं, लेकिन अधिकार छीनने का इन सरकारों का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बनी उसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना था।