Fire Crackers Ban In Delhi : दिल्ली में पटाखे फोड़े, तो सरकार आपको फोड़ेगी
Gopal Rai Press Conference : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को पटाखे फोड़ने (Fire Crackers) और उसे बेचने पर होने वाली सजा के बारे में घोषणा की है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है की अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पटाखा फोड़ता हुआ नजर आता है तो उसे 200 रुपय जुर्माना लगने के साथ ही 6 महीने तक की जेल हो सकती है। यहां तक की दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन और स्टोर करने पर भी बैन हैं, और ऐसा करते पाए जाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा मंत्री गोपाल राय ने
दिल्ली गवर्नमेंट ने सितम्बर में आर्डर जारी किया था, जिसके तहत जनवरी 2023 तक दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन है। और इस आर्डर के तहत न तो दिल्ली में पटाखों का उत्पादन होगा, और न ही उसकी बिक्री की जा सकेगी।
दीये जलाओ पटाखे नहीं
पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कहा की 21 अक्टूबर से वे दिल्ली के लोगों में जागरुकता फ़ैलाने के लिए एक अभियान चलाएंगे इस अभियान को उन्होंने '' दीये जलाओ पटाखे नहीं'' नाम दिया है। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से शुक्रवार को कनाट प्लेस में 51 हजार दिए जलाये जायेंगे।
दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए उठाया कदम
सर्दियों के मौसम में दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यहां तक की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक है। वहीं दिल्ली के कुछ हिस्सों में धान की खेती होती है, जिसके लिए भी उचित प्रबंध किये जा रहे हैं। पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बायो डी-कम्पोजर का निशुल्क छिड़काव करने की तैयारी कर रही है बायो डी कम्पोजर के प्रयोग से पराली गल कर डी-कम्पोज हो जाती है और इसके साथ ही भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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