बड़ी खबर : RBI ने इस बड़े बैंक का लाइसेंस किया रद्द, पढ़ लीजिए कही आपका तो खाता नहीं...
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बैंक का लाईसेंस निरस्त कर दिया हैं। आरबीआई द्वारा यह सख्ती इसलिए की गई है कि बैंक के पास न तो पर्याप्त जमा पूंजी है और न ही खाताधारकों की पूरी राशि चुकाने की स्थिति। यह बैंक कोई और नहीं बल्कि करनाला नगरी सहकारी बैंक हैं जो महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कारोबार क्लोज होने के बाद यह बैंक बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा।
RBI ने यह कहा
भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ किया कि जमा कराएं ब्योरे के तहत 95 फीसदी जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी के जरिए पूरी जमा पूंजी मिलेगी। प्रत्येक जमकर्ता के दावे यह अधिकार होता है। जिसकी सीमा 5 लाख तक है। कारनाला बैंक का लाईसेंस 9 अगस्त के एक आदेश के तहत निरस्त किया गया है।
इसलिए हुआ लाईसेंस निरस्त
इस बैंक का लाईसेंस इसलिए निरस्त किया गया है क्योंकि उसके पास न तो पर्याप्त जमा पूंजी है और न ही आय का कोई साधन। आरबीआई ने कहा कि लेंडर बैकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के विभिन्न सेक्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने में यह विफल रहा है। आरबीआई ने यह भी साफ किया कि वर्तमान वित्तीय स्थिति व जमाकर्ताओं की राशि पूर्ण भुगतान करने में यह बैंक असमर्थ है। अगर इसे आगे संचालन का लाइसेंस दिया जाता हैं तो इससे आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
बैंक नहीं कर पाएगा बिजनेस
रिपोर्ट्स की माने तो इस घोषणा के बाद करनाला नगरी सहकारी बैंक अब आगे बिजनेस नहीं कर सकता है। जिसमें पेमेंट, कैश डिपॉजिट शामिल हैं। कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार महाराष्ट्र से भी बैंक बंद कराने,ं बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने की अपील की गई है।