- Home
- /
- शादी की उम्र के पहले...
शादी की उम्र के पहले भी बालिग जोड़े रह सकते हैं 'लीव इन' में, कोर्ट का फैसला
शादी की उम्र के पहले भी बालिग जोड़े रह सकते हैं 'लीव इन' में, कोर्ट का फैसला
चंडीगढ़। विवाह के लिए उम्र निर्धारित है लेकिन इसके पहले भी बालिग जोडे़ भी कानून के दायरे में एक साथ रह सकते हैं। इसके निर्णय कोर्ट ने एक जोडे़ द्वारा दायर किये गये आवेदन को सुनते हुए दिया है। जोडे ने कोर्ट को दिये अपने आवेदन में कहा कि वह एक दूसरे को पिछले एक वर्ष से जानते हैं। लेकिन घरवालों के परेशान करने की वजह से वह मदद के लिए एसएसपी के पास गये थे लेकिन वहां से उन्हे कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ही उन्हे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जिसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि जोडे बालिग हैं इनके द्वारा दिये गये आवेदन पर कार्रवाई करे तथा सुरक्षा प्रदान करे।
यह भी पढ़े : यहाँ पूरे गांव के सामने दूल्हा-दुल्हन मनाते है सुहागरात, कारण आपको दंग कर देगा….
मामले के सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार पंजाब हरियाण हाईकोर्ट ने सुनवाई की। एक बालिग जोडे ने आवेदन दिया था जिसमें लडके की उम्र 20 वर्ष तथा लडकी की उम्र 19 थीं। दोनो एक दूसरे को विगत एक वर्ष से जानते थे और आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन इस बात की जानकारी घरवालों को होते ही इसका विरोध किया गया। जिसके बाद दोनों ने एसएसपी फतेहागढ़ साहिब को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन एसएसपी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे मे ंमबजबूरन जोडे का हाईकोर्ट के समक्ष जाना पड़ा था।
Amazon Hot Deals
हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस अलका सरीन ने कहा कि स्वतंत्रता से जीवन जीने का सम्वैधानिक अधिकार सभी को है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अलका सरीन की बेंच ने कहा कि जोडे़ बालिग हैं उन्हे अधिकार है कि वह कानून के दायरे मे रहते हुए स्वतंत्रता से जीवन जियंे। इसके लिए समाज निर्धारित नहीं कर सकता कि वह कैसे जिऐ। इसके लिए संविधान में सभी को अधिकार दिये हुए हैं।
यह भी पढ़े : Best Winter Wear on Amazon, देखे पूरी लिस्ट और ऑफर्स
जोडे ने कोर्ट को बताया था कि लड़की के परिजन उनके आपसी सम्बंध को जानने के बाद लड़की से मारपीट की थी। जिसके बाद 20 दिसम्बर को लडकी ने पिता का घर छोडकर लडके के पास रह रही थी। और दोनंो ने सुरक्षा के लिए एसएसपी के पास आवेदन दिया था। लेकिन वहां से राहत नही मिली थी। परिवार वाले गंभीर परिणाम भुगतने की बात कह रहे थे। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जोडे को सुरक्षा प्रदान करेंगे।