क्राइम

उत्तर प्रदेश: महिला ने एक दिन पहले पैदा हुए 9 पिल्लों को तालाब में डुबाकर मार डाला, बोली- जानवर है तो मरेगा ही

उत्तर प्रदेश: महिला ने एक दिन पहले पैदा हुए 9 पिल्लों को तालाब में डुबाकर मार डाला, बोली- जानवर है तो मरेगा ही
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उत्तर प्रदेश के बदायू में एक महिला ने अपनी पालतू कुतिया के बच्चों को तालाब में डुबोकर मार डाला

A woman killed 9 puppies by drowning them in the pond: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक महिला ने कुत्ते के 9 पिल्लों को तालाब में डुबोकर मार डाला, एक दिन पहले ही जन्म लिए उन पिल्लों की मौत तालाब के ठंडे पानी में डूबने से हो गई. जब महिला निर्दयिता से उन पिल्लों को तालाब में फेंक रही थी तब उनकी मां वहीं बेबस खड़ी होकर अपने बच्चों को मरता हुआ देखती रही।

इस घटना के बाद गांव के रहने वाले लोगों ने आरोपी महिला के घर के बाहर खूब हंगामा किया, एनिमल एक्टिविट्स विभु शर्मा की तहरीर पर आरोपी महिला और उसके पति के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया. महिला का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमे वह यह कहती नज़र आ रही है कि- जानवर है तो मरेंगे ही

बदायूं में महिला ने 9 पिल्लों की हत्या कर दी

मामला बदायूं के कोलवाली बिसौली क्षेत्र के बसई गांव का है. यहां रहने वाले पशु प्रेमियों ने पुलिस को 9 पिल्लों की हत्या करने की जानकारी दी. पुलिस मौके पर गई और पिल्लों के शवों को तालाब से निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पता चला गए कि गांव के रहने वाले सूर्यकांत उर्फ़ भूरे और उसकी पत्नी अनीता के यहां एक पली हुई कुतिया ने 21 दिसंबर को 9 पिल्लों को जन्म दिया था. उन्हें पैदा हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अनीता ने गुरवार 22 दिसंबर की सुबह उन सारे पिल्लों को गांव के तालाब में फेंककर मार डाला। कुछ लोगों ने आरोपी महिला को ऐसा करते देख लिया। इसकी जानकारी पीपल फॉर एनिमल्स को दी गई.

PFA के जिला अध्यक्ष विक्रेंद शर्मा को जैसे ही इस अमानवीय घटना की जानकारी लगी वह घटनास्थल में पहुंच गए. पुलिस जब मौके पर गई तो पिल्लों के शवों को तालाब से निकाला गया. वन PFA के लोगों ने आरोपी पति-पत्नी से ऐसा क्रूर कृत्य करने की वजह पूछी तो वह लड़ने-झगड़ने लगे. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमे आरोपी महिला कहती है- जानवर तो मरते ही हैं.

SP सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पुलिस ने विभु शर्मा की तहरीर पर आरोपी महिला अनीता और उसके पति के खिलाफ क्रूरता निवारण अधिनियम 1860 और IPC की धारा 429 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मृत पिल्लों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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