5 साल की बच्ची से रेप करने वाले पिता और मामा को 84 साल की सजा!
केरल में पांच साल की बेटी से रेप करने वाला पिता और मामा को कोर्ट ने पाक्सो कोर्ट ने 84 साल की सज़ा सुनाई है. मामला दिसंबर 2021 का है. पीड़ित बच्ची की माँ ने बाल कल्याण समिति में शिकायत की थी कि उसने पति और भाई ने मिलकर उसकी 5 साल की बेटी का बारी-बारी से रेप किया है. इस मामले में अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जेल की सज़ा के साथ-साथ दोनों रेपिस्ट बाप और मामा को 3-3 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी दिया गया है. यह रकम पीड़ित बच्ची को दी जाएगी
5 साल की बेटी से रेप करने वाले पिता को 84 साल की सज़ा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 18 मई को देवीकुलम POCSO ट्रैक कोर्ट के जज रविचंदर सीआर ने 8 मई को देवीकुलम POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रविचंदर सीआर ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) एक्ट, IPC और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दोषियों को 84-84 साल की सजा सुनाई है. 5 साल की बेटी का रेप करने वाले बाप और मामा को अलग-अलग आरोपों में 84 साल की सज़ा के साथ तीन-तीन लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है.
दुःख की बात ये है कि भले ही दोनों रेपिस्टों को 84-84 साल की सज़ा हुई है मगर वो जेल में सिर्फ 20-20 साल की थी सज़ा काटेंगे। दरअसल दोनों दोषियों को अलग-अलग मामलों में सजा पॉक्सो के तहत यौन अपराधों के लिए दी गई है. अदालत ने दोषियों को सुनाई गई सज़ा को एकसाथ काटने की अनुमति दे दी है. दोनों को अलग-अलग मामलों में मिलाकर 84-84 साल की सज़ा हुई है जिसमे सबसे बड़ी सज़ा 20 साल की है.अदालत ने District Legal Services Authority (DLSA) से भी पीड़िता को मुआवजा देने को कहा है.