छतरपुर

Chhatarpur News : अवैध उत्खनन पर कलेक्टर ने लगाया 7 करोड़ 27 लाख का जुर्माना

News Desk
11 April 2021 2:30 PM IST
Chhatarpur News : अवैध उत्खनन पर कलेक्टर ने लगाया 7 करोड़ 27 लाख का जुर्माना
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छतरपुर। कलेक्टर ने दो अलग-अलग फैसला सुनाते हुए खजुराहो मिनरल्स व स्टोन्स के डायरेक्टर एवं पार्टनरों पर 7 करोड़ 27 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। कंपनी पर मिनरल्स का अवैध उत्खनन करने आरोप पारित हुआ है। इस कंपनी के डायरेक्टर विधायक आलोक चतुर्वेदी बताए गए हैं।

छतरपुर। कलेक्टर ने दो अलग-अलग फैसला सुनाते हुए खजुराहो मिनरल्स व स्टोन्स के डायरेक्टर एवं पार्टनरों पर 7 करोड़ 27 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। कंपनी पर मिनरल्स का अवैध उत्खनन करने आरोप पारित हुआ है। इस कंपनी के डायरेक्टर विधायक आलोक चतुर्वेदी बताए गए हैं।

ये है पूरा मामला

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की सुनवाई करते हुए खजुराहो स्टोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजयपाल सिंह, आलोक चतुर्वेदी, रणवीर सिंह, यशपाल सिंह परमार, नितीश और निखिल चतुर्वेदी के खिलाफ 5 अप्रैल को दो फैसला पारित किए हैं। खनिज निरीक्षक ने 30 अक्टूबर 20 को राजनगर तहसील क्षेत्र के घूरा में खजुराहो स्टोन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित पत्थर खदान का एसडीएम राजनगरए नायब तहसीलदार चंद्रनगरए पटवारी हल्का बरद्वाहा, सलैया की उपस्थिति में निरीक्षण किया था। यहां पर निरीक्षक में 4000 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन पाते हुए 25 मीटर गहराई तक खनन करना पाया। खनिज निरीक्षक ने मौके पर बनाए पंचनामा में 4 लाख 80 हजार रुपये की रायल्टी चोरी का मामला बनाया। इस मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने विभिन्न अधिकारियों के बयान दर्ज किए।

सुनवाई के बाद 5 अप्रैल को कलेक्टर ने फैसला सुनाते हुए रायल्टी चोरी का 30 गुना जुर्माना करते हुए खजुराहो स्टोन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों को एक करोड़ 44 लाख रुपये जुर्माना भरे का आदेश पारित किया है। इसी तरह दूसरा मामला भी खनिज निरीक्षक 31 अक्टूबर 20 को कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

रायल्टी चोरी का मामला

बताया गया है कि इस खदान का रकवा 4 हेक्टेयर है। निर्धारित रकवा से 0-180 हेक्टेयर में पत्थर का अवैध उत्खनन पाया गया है। कलेक्टर ने सुनवाई के बाद खजुराहो मिनरल्स कंपनी के डायरेक्टर अजय पाल सिंह परमार, आलोक चतुर्वेदी, नीलम चतुर्वेदी, कैलाश परमार के खिलाफ रॉयल्टी चोरी का 30 गुना जुर्माना 5 करोड़, 83 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। यहां पर खनिज और राजस्व की टीम ने 19 लाख 44 हजार रुपये की रॉयल्टी चोरी किए जाने का मामला बनाया था।

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