छत्तीसगढ़

शादी के बहाने ब्वॉयफ्रेंड महीनों करता रहा रातें रंगीन, गर्लफ्रेंड को पता चली ये बात तो..

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:29 AM IST
शादी के बहाने ब्वॉयफ्रेंड महीनों करता रहा रातें रंगीन, गर्लफ्रेंड को पता चली ये बात तो..
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छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक ऐसा मामला सामने जिसमे एक युवती ने कभी नहीं सोचा होगा जिससे यह प्यार करती थी वही उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेगा।पिछले दो साल से युवती से मोबाइल पर बात करता था इसी बीच उसने प्यार का इजहार करते हुए उससे शादी का झांसा दिया। इसके बाद युवती को अपने किराए के मकान में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

डेढ़ माह तक युवती से शारीरिक संबंध बनाने के बाद आरोपी अपने आप को आदिवासी युवक से मारपीट के मामले में दोषी बताते हुए जेल जाने की बात कहकर युवती को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बताया कि पटौद निवासी एक युवती की मोबाइल पर दो साल से आरोपी उपेंद्र साहू (27) पिता शत्रुघन साहू निवासी अंवराभाटा जिला दंतेवाड़ा बात करता था। आरोपी ने युवती को शादी करने का झांसा देते हुए 16 जून 2017 को एक कार से कांकेर बस स्टैंड पहुंच गया। अपने माता-पिता को बिना सूचना दिए आरोपी के झांसा में आकर युवती कांकेर बस स्टैंड पहुंची जहां से दोनों दंतेवाड़ा के लिए कार से रवाना गए। युवती को आरोपी ने अपने घर ले जाने के बजाए चिंतापारा लंकापारा दंतेवाड़ा लेकर चला गया जहां वह पहले से किराए के भवन में रहता था। डेढ़ माह तक युवती से शारीरिक संबंध बनाने के बाद आरोपी ने अपने आप को आदिवासी युवक से मारपीट मामले में दोषी होना बताते हुए जेल जाने की बात कहकर युवती को बस में बैठाकर कांकेर भेज दिया।

युवती पहुंची थाने युवती अपने घर पटौद पहुंची तो आरोपी से फोन पर संपर्क करने लगी तो उसका मोबाइल बंद था। एक सप्ताह बाद युवती अपने मां को लेकर आरोपी युवक से मिलने के लिए दंतेवाड़ा पहुंची तो पूर्व में बताए स्थान पर वह नहीं मिला। इसके बाद पीडि़त युवती ने आरोपी के खिलाफ 13 अगस्त 2017 को कोतवाली में शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण की प्राथमिकी दर्ज करा दी।

पीडि़ता के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 493, 366 और 376 के तहत अपराध दर्ज कर लिया। पुलिस ने 21 सितंबर 2017 को आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त मामले को अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे के समक्ष पेश किया। जहां कोर्ट ने पीडि़ता के कथन और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए धारा-366 में 6 वर्ष एवं २ हजार अर्थदंड एवं धारा 376- 2(ढ) में 10 वर्ष का सश्रम और 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

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