Urban Body Elections: बैलेट से होगा नगरीय निकाय चुनाव, कार्यक्रम घोषित, 20 दिसंबर को होगा मतदान
Chhattisgarh Nagri Nikay Chunav News: छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Election) का कार्यक्रम घोषित हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) ने बुधवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी होगा। नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से ही शुरू होगी। 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।
आचार संहिता लागू
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहां कि चुनाव वाले शहरों और वार्डों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी। संबंधित जिला प्रशासन चुनाव की अधिसूचना 27 नवंबर को जारी करेगा। उसी दिन सीटों के आरक्षण और मतदान केंद्रों की सूची भी जारी हो जाएगी। नामांकन फॉर्म भी 27 नवंबर से मिलने शुरू होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर तय की गई है। 6 दिसंबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी के बाद बचे हुए उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्ह का आवंटन भी 6 दिसंबर को ही हो जाएगा। एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में 20 दिसंबर को मतदान होगा।
बैलेट पेपर से होगा मतदान
इस वर्ष भी नगरीय निकाय चुनाव बैलट पेपर से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पिछली बार सभी नामांकन ऑनलाइन प्राप्त किए गए थे। यह उम्मीदवारों के लिए भी आसान है। मतपेटियों की ढुलाई को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग ने एक झोला तैयार कराया है। मतपेटियों को उसी में रखकर मतदान कर्मी केंद्रों पर ले जाएंगे। आम चुनाव के लिए 1000 और उप चुनाव के लिए 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
370 वार्डों में 7.78 लाख मतदाता
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया, 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में आम चुनाव होना है। वहीं 16 नगरीय निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव होगा। आम चुनाव में 7 लाख 78 हजार 420 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इसमें 3 लाख 90 हजार 843 महिलाएं हैं। उप चुनाव में 26 हजार 896 मतदाताओं को वोट डालना है।
महापौर और सभापति का पार्षद करेंगे चुनाव
नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद भी शहरी सरकार के गठन में वक्त लग सकता है। नए नियमों के मुताबिक पार्षदों को महापौर और नगर पालिका-पंचायत अध्यक्ष और सभापति का चुनाव करना है। महापौर सीधे जनता के वोट से नहीं चुने जाएंगे। ऐसे में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव की तारीख जिला प्रशासन आम चुनाव की मतगणना के बाद जारी करेगा।